रीवा कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने तथा संभावित रोगियों से जिले की जनता का संपर्क न होने देने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बसंत कुर्रे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। पूरे जिले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह आदेश जारी किए गए हैं। आदेश 24 मार्च से 31 मार्च तक लागू रहेगे। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं तथा दैनिक आवश्यक वस्तुओं जैसे दवा, दूध, सब्जी, अनाज तथा स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर सभी शासकीय एवं अशासकीय अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णतः बंद रहेगी। इस अवधि में बस सेवाओं का भी संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आमजनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखकर यह प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के विरूद्घ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर कार्रवाई की जाएगी। जिले में पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं। सड़क अथवा रेल मार्ग से जिले की सीमाओं में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को उपचार के लिए अथवा अन्य आपातकालीन कारणों से जिले से बाहर जाना है तो वह संबंधित थाना क्षेत्र से इसकी अनुमति प्राप्त करे। जिले में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक यात्री की मेडिकल टीम से जांच अनिवार्य होगी। इस पर नहीं है रोक : आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति अथवा जिस व्यक्ति में इसके लक्षण नजर आए वह अपना पूरा पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराए तथा चिकित्सा अधिकारी दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी जांच कराएं। आदेश के अनुसार जीवन के दैनिक उपयोग आवश्यकता वस्तुएं एवं प्रतिबंध से मुक्त रखी गयी हैं। इनमें खाद्य पदार्थ, दवा, चिकित्सा उपकरण, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, होम टीफिन सेवाएं शामिल हैं। निरंतर चलने वाले कारखानों, खाद्य पदार्थ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग, दवा, सेनेटाइजर, मास्क बनाने वाली इकाईयों एवं अन्य आवश्यक निर्माण इकाईयों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के प्रभावी उपाय करते हुए संचालन की अनुमति दी गयी है। बैंकों से जुड़े कार्यो, उपचार व्यवस्था, खाद्य व्यवस्था, दवा, मेडिकल उपकरण, पेट्रोल, डीजल तथा एलपीजी, दूध, फल एवं सब्जी परिवहन करने वाले वाहनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अति आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए 31 मार्च तक प्रतिबंध लागू
• RAMA PANDEY